पाक सीनेट में हिंदू मैरिज बिल पास, जानिए इस बिल की खास बातें

By: Team Aapkisaheli | Posted: 18 Feb, 2017

पाक सीनेट में हिंदू मैरिज बिल पास, जानिए इस बिल की खास बातें
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सीनेट में हिंदू मैरिज बिल को पारित कर दिया है। यह हिंदू मैरिज बिल बिना किसी विरोध के पास हो गया। आज कानून मंत्री जाहिद हमीद ने बिल के सीनेट के समक्ष रखा। किसी ने भी बिल का विरोध नहीं किया। सीनेट से इस बिल को मंजूरी मिलने के बाद अब यह कानून अमल में आएगा। गौरतलब है कि नेशनल असेंबली में यह बिल चार माह पहले ही पास हो गया है। इस कानून में अमल में आने के बाद पाकिस्तान के पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वां प्रांत में देश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार मिल जाएगा। शादी का रजिस्ट्रेशन होने से विवाह का सबूत हिंदू महिलाओं को अधिक सुरक्षा मुहैया करेगा।

क्या है इस विधेयक में:
पाकिस्तानी मीडिया की खबरों के अनुसार इस विधेयक में शादी के लिए लडके-लडकी की न्यूनतम उम्र 18 साल तय की गई है। हिंदू शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। साथ ही इस विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अगर विवाहित दंपत्ति में से कोई भी एक अगर धर्म परिवर्तन कर लेता है तो दूसरा पार्टनर कोर्ट में तलाक की अर्जी दे सकता है। साथ ही जो तलाकशुदा हिंदू हैं उन्हें फिर से शादी करने की भी इजाजत मिलेगी। वधेयक में हिंदुओं की शादी, परिवार, मां और बच्चे को सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। इस कानून का उल्लंघन करने पर छह महीने की जेल और 5,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ज्ञातवय है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी करीब 20 लाख है।

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