महिलाओं को अश्लील सामग्री भेजने वालों की अब खेर नहीं!
By: Team Aapkisaheli | Posted: 11 Oct, 2012
नई दिल्ली। महिला को अश्लील सामग्री भेजने वाले मनचलों की अब खैर नहीं है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को अश्लील सामग्री भेजने वाले को रोकने वाले कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया।
विज्ञçप्त के अनुसार अब इंटरनेट, केबल टेलीविजन, मल्टी मीडिया के जरिए किसी महिला को अश्लील संदेश न देने या उसके चित्रण पर किसी को जेल भी हो सकती है।
संशोधित विधेयक में अभियुक्त को अधिकतम तीन साल तक कारावास की सजा सुनाई जा सकती है और 50 हजार से एक लाख रूपये तक का अर्थदंड सुनाया जा सकता है।
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