अभिनेत्री जेनेलिया को कोर्ट में पेश होने का आदेश

By: Team Aapkisaheli | Posted: 19 Apr, 2012

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अभिनेत्री जेनेलिया को कोर्ट में पेश होने का आदेश
हैदराबाद। एक कम्पनी से मकान खरीदने से सम्बंधित धोखाधडी के एक मामले में आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने बुधवार को फिल्म् अभिनेत्री जेनेलिया डीसूजा को खुद या अपने वकील के जरिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया। जेनेलिया उस कम्पनी की ब्रांड एम्बेस्डर थीं। याचिकाकर्ता चट्टा तिरूपतैया के वकील बालाजी ने कहा कि न्यायालय ने कहा है कि 25 अप्रैल को पेश होकर उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उनका नाम प्राथमिकी में शामिल क्यों न किया जाए।

न्यायालय, तिरूपतैया की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जो रियल एस्टेट कम्पनी अंजनीपुत्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड से एक डुप्लेक्स खरीदने से सम्बंधित था। तिरूपतैया ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने जेनेलिया और कम्पनी के पांच निदेशकों के खिलाफ, डुप्लेक्स का कब्जा देने में विफल रहने के लिए, मामला दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश का पालन नहीं किया। तिरूपतैया ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने कम्पनी के निदेशकों के खिलाफ तो प्राथमिकी दर्ज की, लेकिन जेनेलिया को छो़ड दिया। नामपल्ली अदालत ने तिरूपतैया की याचिका पर पिछले सप्ताह सैफाबाद पुलिस को एक मामला दर्ज करने का निर्देश दिया था।

तिरूपतैया का आरोप है कि जेनेलिया ने ब्रांड एम्बेस्डर के रूप में उपभोक्ताओं को कम्पनी की तरफ आकर्षित किया और इसलिए इस धोखाध़डी में उनकी भी एक भूमिका है। तिरूपतैया के अनुसार, जेनेलिया ने विज्ञापन में यहां तक दावा किया था कि वह कम्पनी में एक निदेशक भी हैं और इस उपRम में उन्होंने भूखण्ड खरीदे हैं। ज्ञात हो कि तिरूपतैया ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम मंडल में कलवाकोलू गांव में एक भूखण्ड और उसपर एक डुप्लेक्स के निर्माण के लिए 2008 में कम्पनी को 54 लाख रूपये भुगतान किए थे। लेकिन यह भवन अभीतक निर्मित नहीं हुआ।
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