आजम के बेटे के मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन से सुप्रीमकोर्ट का इंकार
By: Team Aapkisaheli | Posted: 17 Jan, 2020
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की याचिका पर नोटिस जारी किया। अब्दुल्ला आजम के उत्तर प्रदेश के सुआर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 25 साल की अनिवार्य उम्र से कम होने पर रद्द कर दिया है। अब्दुल्ला के नामांकन दाखिल करने के दौरान उनकी उम्र 25 साल से कम थी।
प्रधान न्यायाधीश एस.ए.बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यद्यपि नोटिस तो जारी किया, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्थगन देने इनकार कर दिया।
इस पीठ में न्यायमूर्ति बी.आर.गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं।
शीर्ष कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर टिप्पणी की, हम समझते हैं कि हाईकोर्ट इसके विरवरण में गया होगा और तब आदेश जारी किया।
इससे पहले समाजवादी पार्टी सांसद मोहम्मद आजम खान को बड़ा झटका देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनके बेटे अब्दुल्ला के निर्वाचन को उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए रद्द कर दिया।
हाईकोर्ट फैसला दिया कि अब्दुल्ला ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी उम्र के बारे में फर्जी दस्तावेजों को पेश किया और चुनाव के समय उनकी उम्र कम थी।
अब्दुल्ला के खिलाफ याचिका नवाब काजिम अली ने दायर की, जो पहले बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, लेकिन अब कांग्रेस में हैं। (आईएएनएस)
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