Hit and Run Case में बोले सलमान, मैं नहीं चला रहा था गाडी

By: Team Aapkisaheli | Posted: 27 Mar, 2015

Hit and Run Case में बोले सलमान, मैं नहीं चला रहा था गाडी
अभिनेता सलमान खान के खिलाफ वर्ष 2002 के हिट-एंड-रन मामले में उनका बयान दर्ज करते समय मीडिया भी वहां मौजूद रहेगी। सलमान ने अपना बयान दर्ज करने वक्त मीडिया को वहां से दूर रखने का आवेदन अदालत में दिया था, जिसे यहां की एक सत्र अदालत ने शुRवार को खारिज कर दिया। सत्र न्यायाधीश डी.डब्ल्यू. देशपांडे ने हालांकि सलमान की याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्होंने साथ ही मीडिया को भी निर्देश दिया कि वह सलमान का पूरा बयान दर्ज होने के बाद ही रिपोर्ट करे।

उन्होंने मीडिया को यह निर्देश भी दिया कि वह मुद्दे पर कोई राय न बनाएं और सिर्फ अदालत की सुनवाई पर स्पष्ट रिपोर्ट दें। इससे पहले सलमान पूर्वाह्न 11 बजे मुंबई के सत्र अदालत पहुंचे और मामले से संबंधित बयान दर्ज कराया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और चार लोग घायल हो गए थे। सलमान को इस मामले में पेश होने के आदेश दिए गए थे और धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने को कहा गया था। यह मामले पर अंतिम सुनवाई शुरू होने से पहले महत्वपूर्ण चरण माना जा रहा है।

सप्ताह की शुरूआत में ही अभियोजन पक्ष के वकील प्रदीप घरात ने अपनी दलील पेश की थी। न्यायाधीश देशपांडे ने सलमान के वकील श्रीकांत सिव़ाडे की वह याचिका भी खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने बयान दर्ज करने की अवधि तीन सप्ताह बढ़ाने का अनुरोध करते हुए कहा था कि सलमान को काले हिरण के शिकार व हथियार रखने के मामले में जोधपुर की अदालत में पेश होना है।

गौरतलब है कि 28 सितंबर, 2002 त़डके सलमान की सफेद टोयोटा लैंड क्रूजर बांद्रा के अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी से जा टकराई थी और घटनास्थल से फरार हो गई। बेकरी के बाहर सो रहे एक मजदूर की वहीं मौत हो गई थी और चार अन्य घायल हुए थे। सलमान को अगली सुबह बांद्रा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।

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