नवाज शरीफ की समीक्षा याचिका खारिज

By: Team Aapkisaheli | Posted: 15 , 2017

नवाज शरीफ की समीक्षा याचिका खारिज
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने पनामा पेपर्स मामले में 28 जुलाई को आए फैसले के खिलाफ शुक्रवार को अपदस्थ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके बच्चों की समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।  

न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने मामले की सुनवाई की। इस मामले में अदालत के 28 जुलाई को आए फैसले में नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से अपदस्थ कर दिया गया था और शरीफ, उनके बच्चों बेटे हुसैन और हसन और बेटी मरियम नवाज, दामाद मोहम्मद सफदार और वित्त मंत्री मोहम्मद डार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप तय करने के निर्देश दिए थे।  

डॉन ऑनलाइन के अनुसार, न्यायाधीश खोसा ने अदालत ने सभी याचिकाकर्ताओं की समीक्षा याचिकाओं को रद्द करने की घोषण की। समीक्षा याचिका रद्द करने के कारणों को खुलासा न्यायालय बाद में अपने वृहत फैसले में करेगा।

समीक्षा याचिका खारिज होने के बाद, शरीफ संसद सदस्य के रूप पहले के फैसले के अनसुार अयोग्य रहेंगे। शरीफ परिवार और डार को जवाबदेही अदालत में राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो के समक्ष भ्रष्टाचार के मामले का सामना करना पड़ेगा।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता ने फवद चौधरी ने जीओ न्यूज से कहा कि अदालत का फैसला देश के लिए जीत है।

शरीफ को अदालत ने पनामा पेपर मामले के अंतर्गत उसके बेटे की दुबई स्थित कंपनी से हुई आमदनी घोषित नहीं करने के आरोप में पद से अयोग्य ठहरा दिया था।

अप्रैल 2016 में पनामा पेपर्स मामले में खुलासे से पता चला था कि शरीफ के चार बच्चों में से तीन ने ब्रिटेन वर्जीन द्वीप पर अवैध कंपनियां बना ली है जिससे उनलोगों ने लंदन में अपने लिए संपत्ति अर्जित की थी।

(आईएएनएस)

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