मालेगांव विस्फोट के आरोपी लोकेश शर्मा को जमानत

By: Team Aapkisaheli | Posted: 06 Jun, 2012

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मालेगांव विस्फोट के आरोपी लोकेश शर्मा को जमानत
मुंबई। वर्ष 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में गिरफ्तार किए गए लोकेश शर्मा को मंगलवार को विशेष एनआईए अदालत ने जमानत दे दी। जांच एजेंसी 90 दिन की अवधि के भीतर शर्मा के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल नहीं कर पाई।

विशेष एनआईए अदालत के विशेष न्यायाधीश वाईडी सिन्हा ने आरोपी को जमानत देते हुए 25 हजार रूपए का निजी मुचलका जमा करने का निर्देश दिया। एनआईए ने इस साल की शुरूआत में पंचकुला अदालत से लोकेश को अपनी हिरासत में लिया था। वह समझौता ट्रेन बम विस्फोट कांड के सिलसिले में वहां न्यायिक हिरासत में था।

बाद में उसे 27 फरवरी को मुंबई में विशेष मकोका अदालत के समक्ष पेश किया गया और एनआईए की हिरासत में भेजा गया। एजेंसी ने 29 सितंबर, 2008 को हुए मालेगांव विस्फोट के सिलसिले में पूछताछ के लिए लोकेश की हिरासत की मांग की थी। विस्फोट में छह लोगों की मौत हो गई थी। शर्मा ने कथित तौर पर समझौता एक्सप्रेस में भी एक बम रखा था। वह विस्फोटों के संदिग्ध साजिशकर्ता सुनील जोशी का करीबी सहयोगी था, जिसकी बाद में हत्या कर दी गई।
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