SC ने ठुकराई पूर्व न्यायाधीश कर्णन की जमानत याचिका, होगी जेल

By: Team Aapkisaheli | Posted: 21 Jun, 2017

SC ने ठुकराई पूर्व न्यायाधीश कर्णन की जमानत याचिका, होगी जेल
कोयंबटूर। सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की अवमानना के मामले में गिरफ्तार कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन की अंतरिम जमानत और सजा को निलंबित करने की याचिका खारिज कर दी है। सर्वोच्च अदालत ने 9 मई को अवमानना मामले में कर्णन को 6 महीने जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से वह फरार चल रहे थे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस एसके कौल की बैंच ने कहा कि इस मामले में सात जजों की बैंच का आदेश मानना कोर्ट का दायित्व है इसलिए इस मामले को चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखना चाहिए।

एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल पुलिस की टीम ने 62 वर्षीय कर्णन को मालुमीचमपट्टी के एक निजी रिसोर्ट से गिरफ्तार किया। वह हाइकोर्ट के पहले सेवारत जज हैं, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कैद की सजा सुनाई थी। आठ दिन पहले जस्टिस कर्णन कानून के भगोड़े के रूप में अपने पद से सेवानिवृत्त हो गये और उन्हें कलकत्ता हाइकोर्ट में मौजूद नहीं होने के कारण परंपरागत रूप से विदाई भी नहीं दी गई।

आपको बता दें कि मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ आरोप लगाने के बाद कर्णन का स्थानांतरण कोलकाता उच्च न्यायालय कर दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से बीते नौ मई को सजा सुनाने के बाद से ही कर्णन फरार चल रहे थे। पिछले हफ्ते 12 जून को ही वह सेवानिवृत हुए थे।

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