जॉन प्रोबेशन पर रिहा

By: Team Aapkisaheli | Posted: 08 May, 2012

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जॉन प्रोबेशन पर रिहा
जॉन अब्राहम का नाम आते ही सुगठित शरीर वाले एक ऎसे फिल्म अभिनेता का चेहरा नजरों के सामने घूम जाता है जिनकी फिटनेस और बॉडी की दीवानी पूरी युवा पीढ़ी है। बंबई हाईकोर्ट ने वर्ष 2006 में लापरवाही से गाडी चलाने और दो लोगों को कुचल देने के मामले में अभिनेता जॉन अब्राहम की 15 दिनों की सजा बरकरार रखी है लेकिन नरमी बरतते हुए उन्हें प्रोबेशन पर रिहा कर दिया।

जॉन जेल नहीं जाएंगे क्योंकि अदालत ने उन्हें प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत प्रोबेशन पर रिहा कर दिया है। न्यायमूर्ति आरसी चव्हाण ने कहा कि यह देखना चालक की जिम्मेदारी है कि वाहन उसके नियंत्रण में है ताकि &प्त2318;सी अचानक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सजा देने का निचली अदालत का फैसला गलत था। सजा को दरकिनार करने का कोई आधार नहीं है।

बहरहाल अदालत ने कहा कि दोषी की पृष्ठभूमि पर गौर करते हुए और वह किसी अन्य अपराध में शामिल नहीं है, जॉन को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के तहत राहत दी जा सकती है। जस्टिस चव्हाण ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को प्रोबेशन एक्ट का फायदा दिया जा सकता है और 10 हजार रूपए का मुचलका भरने पर प्रोबेशन पर रिहा किया जा सकता है।

अदालत ने अभिनेता को निर्देश दिया कि वह दोनों पीडितों को 10-10 हजार रूपए का मुआवजा दे। दोनों पीडितों और उनके परिवार ने अदालत में हलफनामा दिया कि सजा को रद्द करने में उन्हें आपत्ति नहीं है क्योंकि जॉन से उनका समझौता हो गया है। सात अप्रैल 2006 को खार में जॉन की मोटरसाइकिल फिसल गई थी और दो लोग इसकी चपेट में आ गए थे।
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