मंदिर हमला : अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज

By: Team Aapkisaheli | Posted: 05 July, 2019

मंदिर हमला : अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पुरानी दिल्ली के हौज काजी क्षेत्र में हिंदू मंदिर में तोडफ़ोड़ की जांच अदालत की निगरानी में कराए जाने की याचिका खारिज कर दी।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.एन. पटेल और न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की पीठ ने अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा दाखिल याचिका खारिज कर दी।

यह जानने के बाद कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य हो गई है, अदालत ने कहा कि यह याचिका अपरिपक्व है।

पीठ ने कहा, ‘‘एसआईटी (विशेष जांच दल) गठित करने का कोई कारण नहीं दिखता।’’

अदालत ने कहा कि पुलिस को कुछ समय दिया जाना चाहिए।

याचिका में लाल कुआं में पुराने दुर्गा मंदिर में सप्ताहांत पर हुए हमले के मामले में किसी साजिश की संभावना की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया था।

अधिवक्ता ने हमला रोकने में नाकाम पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की भी मांग की थी।

उन्होंने कहा था, ‘‘लगभग 200 लोगों की भीड़ द्वारा एक हिंदू मंदिर पर हमला स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हमलावरों में पुलिस और कानूनी एजेंसियों का कोई डर नहीं था और इसलिए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उचित विभागीय कार्रवाई किए जाने की जरूरत है।’’

यह मामला 30 जून का है जब हौज काजी में वाहनों की पार्किंग को लेकर विवाद शुरू हुआ और जल्द ही सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया, जिसके बाद प्रशासन को क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पुलिस और अद्र्धसैनिक बल तैनात करना पड़ा था।

(आईएएनएस)

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