के. जी. बालकृष्णन पर फैसला सुरक्षित

By: Team Aapkisaheli | Posted: 07 May, 2012

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के. जी. बालकृष्णन पर फैसला सुरक्षित
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के. जी. बालकृष्णन के खिलाफ उनके द्वारा देश का प्रधान न्यायाधीश रहते हुए किए गए कथित कदाचार के मामले में "प्रेजीडेंशियल रेफरेंस" का अनुरोध करने वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2007-10 के बीच बालकृष्णनन के सुप्रीमकोर्ट में रहने के दौरान उनके दो दामादों और भाई ने आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक मात्रा में स पत्ति अर्जित की। न्यायाधीश बी.एस. चौहान की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को बताया गया कि न्यायाधीश बालकृष्णन के आधिकारिक रसोइये को भी तमिलनाडु के तत्कालीन मु यमंत्री से उनके विवेकाधीन कोटे से दो करोड रूपए दिए। न्यायालय ने याचिका दायर करने वाले गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या न्यायालय न्यायाधीश बालकृष्णन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार से प्रजीडेंशियल रेफरेंस के लिए कह सकता है।

प्रशांत ने न्यायालय को बताया कि यह स्पष्ट मामला है और सच्चाई सामने लाने के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि न्यायाधीश बालकृष्णन के खिलाफ शिकायत को लेकर सरकार पिछले एक साल में निर्णय नहीं ले पाई।
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