मध्यस्थता कानून के लिए और समय चाहिए, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई टालने का अनुरोध
By: Team Aapkisaheli | Posted: 11 , 2023

नई दिल्ली। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सोमवार को भारत के मुख्य
न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ से 13 सितंबर को संविधान पीठ के समक्ष आने
वाली कार्यवाही को यह कहते हुए टालने का अनुरोध किया कि देश में मध्यस्थता
कानून के कामकाज की जांच करने और मध्यस्थता व सुलह अधिनियम, 1996 में
सुधारों की सिफारिश करने के लिए केंद्र द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को इसकी
तैयारी के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी।
सीजेआई के नेतृत्व वाली
पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए केंद्र के सर्वोच्च कानून अधिकारी
अटॉर्नी जनरल (एजी) वेंकटरमणी ने कहा, समिति को थोड़ा समय लग सकता है।
इस
पर पीठ ने कहा, उस दिन (13 सितंबर) हम इसे सूचीबद्ध करेंगे और हो सकता
है कि वे दो मध्यस्थता मामले आगे न बढ़ें, लेकिन हम कम से कम आपसे अब तक की
प्रगति के बारे में तो जान लेंगे।
इससे पहले 12 जुलाई को,
संविधान पीठ ने दो महीने की अवधि के लिए सुनवाई टाल दी थी, जब एजी ने
पांच-न्यायाधीशों की पीठ को बताया था कि विशेषज्ञ समिति ने परामर्श
प्रक्रिया शुरू कर दी है और उसे अपनी रिपोर्ट सौंपने में दो महीने से अधिक
समय नहीं लगेगा।
अटॉर्नी जनरल का कहना है कि संविधान पीठ के
समक्ष उठने वाले मुद्दे भी समिति के व्यापक ढांचे के भीतर आएंगे। समिति की
रिपोर्ट के बाद, यदि कानून में संशोधन की आवश्यकता होगी तो सरकार निर्णय
लेगी। वर्तमान में हम निर्देश देते हैं कि संविधान पीठ के समक्ष दो
संदर्भों को दो महीने के लिए टाल दिया जाए। 13 सितंबर, 2023 को सूची, पिछले अवसर पर संविधान पीठ ने आदेश दिया था।
सीजेआई के नेतृत्व
वाली संविधान पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, पी.एस. नरसिम्हा, पंकज मिथल और
न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल हैं। वे इस सवाल पर विचार कर रहे हैं कि
क्या कोई व्यक्ति जो किसी विवाद में मध्यस्थ बनने के लिए अयोग्य है, वह
किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नामित कर सकता है।
2022
में, दो तीन-न्यायाधीशों की पीठों द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी निर्णयों को
देखते हुए इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेजा गया था।
इस साल 14
जून को कानून और न्याय मंत्रालय ने कानूनी मामलों के विभाग के पूर्व सचिव
टी.के. विश्वनाथन की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया।
अन्य बातों के अलावा, अदालत का दरवाजा खटखटाकर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग
करने के लिए पार्टियों की आवश्यकताओं को सीमित करने और पुरस्कार को अंतिम
रूप देने में शीघ्रता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए नए समाधान सुझाने
के लिए कहा गया।
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