डीजीसीए कामरा मामले में 8 सप्ताह में फैसला ले : हाईकोर्ट
By: Team Aapkisaheli | Posted: 27 Feb, 2020

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को नागर विमानन महानिदेशालय
(डीजीसीए) को निर्देश दिया कि वह आठ सप्ताह के अंदर स्टैंडअप कॉमेडियन
कुणाल कामरा के 20 फरवरी को इंडिगो द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ
प्रतिनिधित्व का फैसला करे। पिछले महीने कामरा ने इंडिगो के खिलाफ निजी
एयरलाइन के जरिए छह महीने के लिए उड़ान भरने से प्रतिबंधित करने के खिलाफ
कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। निजी एयरलाइन ने उन्हें उनके अस्वीकार्य
व्यवहार के आधार पर छह महीने के लिए प्रतिबंधित किया है। अन्य एयरलाइनों ने
भी इस निवेदन का पालन किया।
एयरलाइन ने दावा किया कि कामरा ने
मुंबई-लखनऊ इंडियो उड़ान के दौरान एक टीवी पत्रकार से उनके समाचार पेश करने
के स्टाइल को लेकर सवाल करते हुए उकसाया था। (आईएएनएस)
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