महिला डॉक्टर को जेल
By: Team Aapkisaheli | Posted: 00 Aug, 0000
चंडीगढ। जज विजय सिंह हत्याकांड में शुक्रवार को जिला अदालत ने हत्या की दोषी पटियाला की महिला डॉक्टर रवदीप कौर व ग्रंथी मंजीत सिंह को मृत्यु तक जेल में रखने की सजा सुनाई तथा 50-50 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई। हत्या के समय अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश विजय सिंह चंडीगढ लेबर कोर्ट में प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। 13 अक्टूबर वर्ष 2005 के दायर मामले के अनुसार जज की हत्या तेज धार हथियार से की गई थी। हत्या कराए जाने का मकसद अपने एकतरफा प्यार को पाना था। इस मामले में आरोपी डॉ. रवदीप कौर और जज विजय सिंह बचपन से एक दूसरे को जानते थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार पटियाला के अर्बन अस्टेट स्थित रवि क्लीनिक में बतौर डॉक्टर तैनात रवदीप कौर जज विजय सिंह से शादी करना चाहती थी। इसके लिए डॉ. रवदीप चाहती थी कि जज विजय कुमार अपनी पत्नी को तलाक दे। आरोप के अनुसार इच्छा पूरी नहीं होने पर डॉ. रवदीप ने मनजीत सिंह को हत्या करने के लिए पांच लाख रूपये दिए थे।