रिश्वत मामले में बंगारू दोषी करार

By: Team Aapkisaheli | Posted: 27 Apr, 2012

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रिश्वत मामले में बंगारू दोषी करार
नई दिल्ली। रिश्वत लेने के 11 साल पुराने मामले में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को शुRवार को सीबीआई की एक अदालत ने दोषी करार दिया।

बंगारू लक्ष्मण को फर्जी हथियार डीलरों से कैमरे पर रिश्वत लेते दिखाया गया था। इस मामले में उन्हें सजा शनिवार को सुनाई जाएगी। दोषी करार दिए जाने के बाद सीबीआई ने बंगारू लक्ष्मण को हिरासत में ले लिया। स मामले में सीबीआई और आरोपी के वकीलों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने 4 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था।

तहलका डॉट काम द्वारा 2001 में कराए गए स्टिंग ऑपरेशन में तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण कैमरे पर एक लाख रूपये लेते हुए पकडे़ गए थे। 13 मार्च, 2001 को सीडी जारी होने के बाद राजनीतिक तूफान उठ ख़डा हुआ था। जिसके बाद बंगारू को भाजपा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पडा। बंगारू पर भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। बंगारू के पूर्व निजी सचिव टी. सत्यमूर्ति को निचली अदालत ने गवाह बन जाने के बाद माफी दे दी थी। द्वारका के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंवलजीत अरो़डा ने सीबीआई और आरोपी के वकीलों के तर्क सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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