उबेर मामला : गवाहों को दोबारा बुलाने की अनुमति

By: Team Aapkisaheli | Posted: 04 Mar, 2015

उबेर मामला : गवाहों को दोबारा बुलाने की अनुमति
नई दिल्ली। दिल्ली उच्चा न्यायालय ने बुधवार को उबेर कैब दुष्कर्म मामले के आरोपी शिव कुमार यादव की उस याचिका को "आंशिक मंजूरी" दे दी, जिसमें पीч़डता सहित अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाने की अनुमति मांगी गई थी। न्यायमूर्ति सुनीता गुप्ता ने न्याय के हित में यादव के वकील को अभियोजन पक्ष के 13 गवाहों और पीч़डता से दोबारा पूछताछ करने की अनुमति दी। इससे पहले निचली अदालत ने 18 फरवरी को अभियोजन पक्ष के गवाहों को दोबारा बुलाने की यादव की याचिका खारिज कर दी थी, जिसे यादव के वकील ने उच्चा न्यायालय में चुनौती दी थी।
उबेर कैब कंपनी के चालक शिव कुमार पर कैब सेवा लेने वाली एक कामकाजी युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। उसका दावा है कि उसे अपने बचाव का पर्याप्त मौका नहीं दिया गया है। यादव के वकील ने कहा कि उसके पूर्व वकील ने अभियोजन पक्ष के गवाहों से ठीक से पूछताछ नहीं की थी। न्यायमूर्ति गुप्ता ने यादव की याचिका को आंशिक मंजूरी देते हुए कुछ शर्तो पर गवाहों से दोबारा पूछताछ करने की अनुमति दी। गुप्ता ने कहा कि गवाहों से दोबारा पूछताछ दैनिक आधार पर की जाएगी। यादव के वकील गवाहों से वे सवाल नहीं पूछेंगे, जो पहले ही उनसे पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा मुकदमे की सुनवाई किसी भी हालत में स्थगित नहीं की जाएगी। न्यायालय ने कहा, ""कहने की जरूरत नहीं कि याचिकाकर्ता (यादव) के काबिल वकील गवाहों से वे सवाल नहीं करेंगे जो उनसे पहले ही पूछे जा चुके हैं।""
इस समय निचली अदालत मुकदमे की सुनवाई प्रतिदिन कर रही है। अभियोजन पक्ष ने सबूतों की रिकॉर्डिग 17 दिनों के अंदर ही 31 जनवरी को पूरी कर ली थी। पुलिस के मुताबिक 32 वर्षीय आरोपी यादव ने पांच दिसंबर, 2014 की रात पीч़डता के साथ एक सुनसान जगह पर दुष्कर्म किया था, जब उसने उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक स्थित अपने घर जाने के लिए कैब सेवा ली थी। न्यायालय ने 13 जनवरी को यादव पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दुष्कर्म, शारीरिक उत्पी़डन, एक महिला की जान को खतरे में डालना, महिला का अपहरण, आपराधिक धमकी देने के आरोप तय किए थे।

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