दूरसंचार कम्पनियां सेवा की गुणवत्ता बनाए रखें
By: Team Aapkisaheli | Posted: 00 Aug, 0000
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दूरसंचार लाइसेंस खारिज करने के आदेश से प्रभावित कम्पनियों से दूरसंचार नियामक ने कहा है कि सेवा समाप्त करने के लिए दी गई चार महीने की अवधि में वे अपनी सेवा की गुणवत्ता बरकरार रखें। यह बात केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री मिलिंद देव़डा ने सोमवार को कही। मंत्री ने राज्य सभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई), जो ट्राई अधिनियम 1997 के तहत गुणवत्ता सुनिश्चित करती है, ने उन सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिया है, जिनके लाइसेंस को रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, कि वे चार महीने की अवधि में लाइसेंस की शर्तो के मुताबिक सेवा की गुणवत्ता बनाकर रखें।