बालाकृष्णन मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार

By: Team Aapkisaheli | Posted: 10 May, 2012

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बालाकृष्णन मामले में सुप्रीम कोर्ट का दखल से इंकार
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष के. जी. बालकृष्णन के खिलाफ उनके द्वारा देश का चीफ जस्टिस रहते हुए किए गए कथित कदाचार के मामले में कार्रवाई करने से इंकार कर दिया है।

अब केन्द्र सरकार को ही उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। गुरूवार को सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में यह कहते हुए दखल से इनकार कर दिया कि केन्द्र सरकार जांच कराए तथा अपने स्तर पर कार्रवाई करे। मालूम हो कि कोर्ट में इस मामले में प्रेजीडेंशियल रेफरेंस का अनुरोध करने वाली याचिका पर सोमवार को फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2007-10 के बीच बालकृष्णनन के सुप्रीम कोर्ट में रहने के दौरान उनके दो दामादों और भाई ने आय के ज्ञात स्त्रोत से अधिक मात्रा में सम्पत्ति अर्जित की।

न्यायाधीश बी. एस. चौहान की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की पीठ को बताया गया कि न्यायाधीश बालकृष्णन के आधिकारिक रसोइये को भी तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री से उनके विवेकाधीन कोटे से दो करोड रूपए दिए गए। न्यायालय ने याचिका दायर करने वाले गैर सरकारी संगठन कॉमन कॉज के वकील प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या न्यायालय न्यायाधीश बालकृष्णन के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए सरकार से प्रजीडेंशियल रेफरेंस के लिए कह सकता है। प्रशांत ने न्यायालय को बताया कि यह स्पष्ट मामला है और सच्चाई सामने के लिए न्यायालय का हस्तक्षेप ही एकमात्र तरीका है, क्योंकि न्यायाधीश बालकृष्णन के खिलाफ शिकायत को लेकर सरकार पिछले एक साल में निर्णय नहीं ले पाई।
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