सर्वोच्च न्यायालय टिक-टॉक मामले को देखेगा

By: Team Aapkisaheli | Posted: 08 Apr, 2019

सर्वोच्च न्यायालय टिक-टॉक मामले को देखेगा
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि वह वीडियो मोबाइल एप ‘टिक-टॉक’ के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को देखेगा।  मद्रास उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में इस एप पर अंतरिम पाबंदी लगाने के आदेश दिए थे। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की।

उन्होंने कहा कि इस एप को बड़े पैमाने पर डाउनलोड किया गया है और इसके काफी प्रयोगकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा दिया गया अंतरिम आदेश स्टार्ट-अप के खिलाफ है।

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि वह मामले को देखेंगे। बीते सप्ताह, न्यायमूर्ति एन. किरुबकरन और न्यायमूर्ति एस.एस. सुंदर की पीठ ने इस मोबाइल एप के डाउनलोड पर पाबंदी लगाने के संबंध में सरकार को दिशानिर्देश देते हुए एक अंतरिम आदेश दिया था। इसके साथ ही न्यायालय ने मीडिया को इस एप के जरिए बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी आदेश दिया था।

(आईएएनएस)

ब्लैक हैड्स को दूर करने के लिए घरेलू टिप्स

क्या देखा अपने उर्वशी रौतेला का गॉर्जियास अवतार

पुरुषों की इन 5 खूबियों पर मर-मिटती हैं महिलाएं


Mixed Bag

Ifairer