थप्पड विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने दिया गोविंदा को यह आदेश

By: Team Aapkisaheli | Posted: 30 Nov, 2015

थप्पड विवाद : सुप्रीम कोर्ट ने दिया गोविंदा को यह आदेश
नई दिल्ली। संतोष राय ने फिल्म अभिनेता गोविंदा के खिलाफ 2 फरवरी 2009 को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और शांति भंग करने की मंशा से जानबूझकर अपमानित करने और आपराधिक धमकी के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी।

यह शिकायत उस समय दायर की गई जब वह 16 जनवरी 2008 को अभिनेता की फिल्म की शूटिंग के सेट पर गया था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा को यह आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति से माफी मांगे जिस व्यक्ति को अभिनेता गोविंदा ने 2008 में थप्पड मारा था।
कोर्ट ने अभिनेता गोविंदा को नसीहत देते हुए कहा कि कोर्ट ने कहा कि सिने अभिनेता को सार्वजनिक स्थान पर मारपीट नहीं करनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अभिनेता को रियल लाइफ में वह सब करने की जरूरत नहीं है जो वह रील लाइफ में करते हैं। कोर्ट ने गोविन्दा को शिकायतकर्ता संतोष राय के साथ विवाद सुलझाने का सुझाव देते हुये न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, आप ब़डे हीरो हैं, बडा दिल भी दिखाइये।
राय ने बंबई हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने गोविन्दा के खिलाफ दायर उसकी शिकायत यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि अभिनेता के खिलाफ आपराधिक धमकी के बारे में कोई सामग्री नहीं है।

शीर्ष कोर्ट ने एक मोबाइल फोन पर इस घटना की वीडियो क्लिप देखी और फिर सुझाव दिया कि अभिनेता को शिकायतकर्ता से माफी मांग लेनी चाहिए। पीठ ने मामले की सुनवाई 9 फरवरी के लिये सूचीबद्ध करते हुए कहा, हम आपकी फिल्मों का आनंद लेते है।

परंतु इसे सहन नहीं कर सकते कि आप किसी को थप्पड मारें। हाई कोर्ट ने 2013 में गोविन्दा के खिलाफ राय की शिकायत निरस्त कर दी थी। गोविन्दा ने उनके खिलाफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कार्यवाही को निरस्त कराने के लिये हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

Mixed Bag

Ifairer