चौंकाने वाली खबर: मां को बताना होगा कि वह गर्भवती कैसे हुई : केंद्र सकार

By: Team Aapkisaheli | Posted: 31 Oct, 2014

चौंकाने वाली खबर:  मां को बताना होगा कि वह गर्भवती कैसे हुई : केंद्र सकार
मुंबई। केन्द्र ने कहा- अविवाहित मां को बताना होगा, रेप तो नहीं हुआ। जी हां ऎसी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मां को बताना होगा कि वह र्भवती कैसे हुई। खबरों के अनुसार अब अपने बच्चे के लिए पासपोर्ट का आवेदन भरते वक्त अविवाहित मां को यह बताना होगा कि वह गर्भवती कैसे हुई। बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से पूछे गए एक सवाल पर केंद्र सरकार ने यह चौंकाने वाला जवाब दिया है। जस्टिस वी एम कनाडे और अनुजा प्रभुदेसाई की बेंच ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। दरअसल, पासपोर्ट अथॉरिटी ने उनके पासपोर्ट में सौतेले पिता का नाम लिखने से मना कर दिया था।
 इसके बाद जस्टिस कनाडे नेू पूछा हम यह जानना चाहते हैं कि अविवाहित मां के केस में क्या होता होगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से जवाब देते हुए वकील पूर्णिमा भाटिया ने कहा कि अविवाहित मां को हलफनामा दायर करना होगा, जिसमें उसे बताना होगा कि वह गर्भवती कैसे हुई।
 क्या उसके साथ बलात्कार हुआ और क्यों वह बच्चे के पिता का नाम शामिल नहीं करना चाहती है। पूर्णिमा ने बताया कि पासपोर्ट मैन्युअल में पूरी जानकारी दी गई है। सरकार के इस जवाब से दोनों जज भी हैरान थे। 21 साल की सानिया अकरम (बदला हुआ नाम) ने हाई कोर्ट में रीजनल पासपोर्ट अधिकारी के फैसले को चुनौती दी थी।
 अधिकारी ने सानिया के सौतेले पिता के नाम के साथ उनका पासपोर्ट जारी करने से मना कर दिया था, जिनका नाम उनके स्कूल के रिकॉर्ड्स और सर्टिफिकेट्स में भी हैं। अधिकारी का कहना था कि वह सौतेले पिता को कोर्ट के आदेश के बाद ही अपना अभिभावक बना सकती हैं। पासपोर्ट अधिकारी ने विकल्प के तौर पर सानिया की मां का नाम भी शामिल करने से मना कर दिया। सानिया की याचिका में कहा गया है कि उसके बायलॉजिकल पिता ने उसके पैदा होने के बाद ही उसे छो़ड दिया था, लिहाजा वह अपने उस पिता के नाम को अपने लिए एक कलंक मानती है। सानिया के इस मुकदमे के साथ ही उसी से मिलते जुलते एक और केस का फैसला अब 12 नवंबर को होगा।

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