एससी से सलमान को राहत, जमानत रद्द करने की याचिका की खारिज

By: Team Aapkisaheli | Posted: 28 July, 2015

एससी से सलमान को राहत, जमानत रद्द करने की याचिका की खारिज
फिल्म स्टार सलमान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान ख़ान हिट एंड रन केस में सलमान की ज़मानत याचिका रद्द करने और इस केस को बॉम्बे हाईकोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका ख़ारिज कर दी है। ये याचिका सलमान ख़ान के पूर्व सुरक्षाकर्मी और मुंबई पुलिस के कांस्टेबल रविंद्र पाटिल की मां ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी। रवींद्र पाटिल की माँ ने इस केस को मुंबई हाईकोर्ट से बाहर ट्रांसफर करने की मांग की थी।

याचिका में कहा गया था इस केस में सलमान खान को पुलिस की तरफ़ से काफी मदद की गई और हाइकोर्ट ने भी गलत तरीके से उन्हें सज़ा के बावजूद जमानत दी है ऎसे में उनकी ज़मानत को भी रद्द किया जाना चाहिए। 13 साल पुराने हिंट एंड रन केस में मुंबई की निचली अदालत ने इसी साल छह मई को सलमान खान को सभी आरोपों में दोषी करार देते हुए उन्हें 5 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। उस समय सलमान पर 25 हज़ार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

हिट एंड रन केस में सलमान खान पाँच साल की सजा मिलने के बावजूद जेल जाने से बच गए थे क्योंकि बांबे हाईकोर्ट ने सलमान को 2 दिन के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। जिसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान की सज़ा को ससपेंड कर उन्हें इस मामले में ज़मानत दे दिया था।

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