सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई

By: Team Aapkisaheli | Posted: 15 Dec, 2017

सर्वोच्च न्यायालय ने आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ाई
नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं, मोबाइल नंबर और बैंक खातों से आधार से जोडऩे करने की तारीख शुक्रवार को 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2018 कर दी।

हालांकि, मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संवैधानिक पीठ ने कहा है कि जिन लोगों के पास आधार नंबर नहीं है, लेकिन वे बैंक में खाता खोलना चाहते हैं उन्हें यूनीक पहचान पत्र की पंजीकरण स्लिप पेश करनी होगी।

अंतरिम आदेश आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के अंतिम परिणाम पर आधारित होगा। ये याचिकाएं आधार को निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन बताते हुए दायर की गई हैं।

मामले की अगली सुनवाई 17 जनवरी 2018 को होगी।

(आईएएनएस)

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