राष्ट्रगान फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हो, तो खड़े होने की जरूरत नहीं-SC

By: Team Aapkisaheli | Posted: 14 Feb, 2017

राष्ट्रगान फिल्म या डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा हो, तो खड़े होने की जरूरत नहीं-SC
नई दिल्ली। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट की है। कोर्ट ने कहा है कि अगर राष्ट्रगान किसी फिल्म या फिर किसी डॉक्युमेंट्री का हिस्सा हो तो खड़े होने की जरूरत नहीं है। फिल्म की शुरुआत के दौरान राष्ट्रगान पर खड़े हों। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही कहा कि राष्ट्रगान पर खड़े होने पर बहस की जरूरत है।
गौरतलब है कि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में राष्ट्रगान बजने के दौरान लोगों के खड़े नहीं होने पर कई विवाद हो चुके हैं। राष्ट्रगान पर खड़े नहीं होने पर कई लोगों की पिटाई का भी मामला सामने आया था।

इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह नैतिकता का पहरेदार नहीं है। इधर केंद्र सरकार ने भी कोर्ट को बताया कि राष्ट्रगान पर खड़े होने का फिलहाल कानून नहीं है। बता दें कि राष्ट्रगान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक आदेश दिया था। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में अब फिल्मों को दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा राष्ट्रगान बजाने के दौरान स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना जरूरी होगा और राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए दर्शकों को अपनी जगह पर खड़ा भी होना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट राष्ट्रगान के फायदे के लिए इस्तेमाल ना करने का भी निर्देश दिया था।

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