अब सिर्फ तीन माह तक ही वैध होंगे चेक व ड्राफ्ट

By: Team Aapkisaheli | Posted: 00 Aug, 0000

शाहरूख का महिलाओं का सम्मान, शुरूआत दीपिका से करेंगे!
अब सिर्फ तीन माह तक ही वैध होंगे चेक व ड्राफ्ट
नई दिल्ली। चेक और ड्राफ्ट अब सिर्फ तीन माह के लिए वैध होंगे। पहले यह समय सीमा छह माह थी। अब जारी करने की तिथि के तीन माह से अधिक के चेक और ड्राफ्ट बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने चेक, बैंक ड्राफ्ट और इसी तरह की अन्य बैंक सुविधाओं की वैधता अवधि घटाकर तीन माह करने की घोषणा की थी। यह आदेश रविवार से प्रभावी हो गया है। रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा था कि एक अप्रैल, 2012 से बैंक ऎसे चेक, ड्राफ्ट, पेआर्डर या बैंकर्स चेक का भुगतान नहीं करेंगे, जो जारी करने की तिथि के तीन माह बाद पेश किए जाएंगे। केंद्रीय बैंक ने यह निर्देश इन शिकायतों के बाद दिया है कि कुछ लोग छह माह की वैधता सीमा का दुरूपयोग कर रहे हैं और इनका इस्तेमाल नकदी के रूप में कर रहे हैं। एक वरिष्ठ बैंक अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय बैंक का यह फैसला पूरी तरह उचित है, क्योंकि चेक या ड्राफ्ट के लिए तीन माह की अवधि पर्याप्त है।
शाहरूख का महिलाओं का सम्मान, शुरूआत दीपिका से करेंगे!Next

Mixed Bag

Ifairer