पाक में इस्लामिक संस्था की गुजारिश, शारीरिक संबंध न बनाए पत्नी तो पति को मिले हल्की पिटाई का अधिकार

By: Team Aapkisaheli | Posted: 27 May, 2016

पाक में इस्लामिक संस्था की गुजारिश, शारीरिक संबंध न बनाए पत्नी तो पति को मिले हल्की पिटाई का अधिकार
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में इस्लामिक संस्था ने गुजारिश की है कि यदि पत्नियां अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार नहीं होती है तो इस्लामिक धर्म के अनुसार पाकिस्तानी पति उनकी पिटाई करने का अधिकार मिलना जरूर चाहिए।
 
मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में ये गुजारिश की सीआईआई ने अपने महिला सुरक्षा बिल में की है। काउंसिल ने प्रस्ताव दिया है कि ऐसा तब हो जब पत्नी पति की बात न माने और ऐसा कपड़े न पहने जैसा उसका पति चाहता है।
इस्लामिक संस्था ने कहा कि पत्नियां यदि अनजान लोगों के साथ बातचीत करती है तेज आवाज में बोलती है। पति की अनुमती के बिना लोगों की वित्तीय सहायता करती है तो भी उसकी पिटाई करने का हक पति के पास जरूर होना चाहिए।
 
द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी सीआईआई को पाक में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और यह संसद को इस्लाम के अनुसार कानून बनाने के लिए गैर कठिन प्रस्ताव देता है।
 
पंजाब प्रांत की महिलाओं के खिलाफ हिंसक गतिविधि संरक्षण विधेयक पीपीडब्ल्यूए 2015 को गैर इस्लामी बताते हुए काउंसिल द्वारा खारिज किए जाने के बाद विवादास्पद आधारभूत विधेयक तैयार किया गया है।

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