वोडाफोन कर मामले में हचिसन को नोटिस!

By: Team Aapkisaheli | Posted: 11 May, 2012

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वोडाफोन कर मामले में हचिसन को नोटिस!
नई दिल्ली। भारतीय आयकर कानून 1961 में पूर्ववर्ती प्रभाव से संशोधन को अमली जामा पहनाने वाले वित्त विधेयक 2012 के लोकसभा में पारित होने के साथ ही वित्त मंत्रालय ने देश में कारोबार को लेकर विदेशों में हुए सौदों पर कर वसूली के लिए सूची तैयार करने के बाद वोडाफोन कर मामले में हांगकांग की कंपनी हचिसन को भी नोटिस जारी करने पर विचार कर रहा है।

वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मामले में कम्पनियों की सूची तैयार हो चुकी है और शीघ्र की आयकर विभाग इस दिशा में काम शुरू करेगा। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती प्रभाव से इसे लागू करने का मकसद वोडाफोन पर जुर्माना लगाना कतई नहीं है और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने हाल ही में इस संबंध में जो छूट की घोषणा की है उसका लाभ जांच के दायरे में आए अधिकांश सौदे को नहीं मिलेगा।

ब्रिटिश दूरसंचार कंपनी वोडाफोन के भारत में दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनी हचिसन एस्सार में से हचिसन की हिस्सेदारी के लिए हुए करोडों डालर के सौदे को इसके दायरे में लाए जाने से आयकर कानून में पूर्ववर्ती प्रभाव से संशोधन पर विवाद उत्पन्न हुआ था। अब यह विवाद आयकर विभाग और इस संशोधन से प्रभावित होने वाली कंपनियों के बीच शुरू होने वाला है। इसके दायरे में आने वाली कंपनियों के इस संशोधन की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती देने के लिए कानूनी संभावनाएं तलाशने की भी खबर है। इस बीच आयकर विभाग के सूत्रों ने बताया कि वोडाफोन मामले में हचिसन को भी नोटिस जारी करने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। हालांकि उनका कहना है कि हचिसन का देश में किसी प्रकार का कारोबार नहीं होने से उससे वसूली करना आसान नहीं होगा। यह मामला लंबा चल सकता है।
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