पोर्न एमएमएस भेजने वालों की अब खेर नहीं!

By: Team Aapkisaheli | Posted: 11 Oct, 2012

शाहरूख का महिलाओं का सम्मान, शुरूआत दीपिका से करेंगे!
पोर्न एमएमएस भेजने वालों की अब खेर नहीं!
नई दिल्ली। किसी महिला को अश्लील मल्टीमीडिया मैसेज या ईमेल भेजने पर आपको तीन साल की जेल हो सकती है। गुरूवार को हुई कैबिनेट की बैठक में महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने से रोकने वाले कानून में संशोधन का प्रस्ताव मंजूर किया गया।


इसमें प्रस्ताव है कि ऎसी हरकतों में लिप्त लोगों के दोषी पाये जाने पर सात साल तक की कैद के साथ उन पर भारी जुर्माना लगाया जाए। जारी बयान के मुताबिक दृश्य-श्रव्य मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक जरिये से भेजी जाने वाली सामग्री को कवर करने के लिए कानून के दायरे को व्यापक बनाने के उद्देश्य से संशोधन किये गये हैं।


ये संशोधन इसलिए भी आवश्यक थे क्योंकि मौजूदा कानून केवल प्रिंट मीडिया को ही कवर करता है। होगा एक लाख रूपये का जुर्माना संशोधन के तहत महिलाओं को अश्लील ढंग से पेश करने या उन्हें अश्लील मल्टीमीडिया मैसेज या ईमेल भेजने की हरकतों में लिप्त पाये जाने वाले व्यक्ति के पहली दफा दोषी पाये जाने पर जुर्माने की राशि 2000 रूपये से बढ़ाकर कम से कम 50 हजार रूपये की गयी है जबकि यह राशि अधिकतम एक लाख रूपये होगी।

टैग्स : महिला, अश्लील सामग्री, इंटरनेट, अर्थदंड, कारावास, विधेयक, कानून,
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