100 करोड से ज्यादा की संपत्ति उजागर, मित्तल पर कसेगा फेमा का शिकंजा

By: Team Aapkisaheli | Posted: 11 May, 2012

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 100 करोड से ज्यादा की संपत्ति उजागर, मित्तल पर कसेगा फेमा का शिकंजा
भोपाल । प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के पास से अकूत काली कमाई मिलने का सिलसिला जारी है। गुरूवार को स्वास्थ्य विभाग के संचालक डॉ. एएन मित्तल और बाबू जीपी किरार के आवास पर लोकायुक्त छापे में दोनों के पास 100 करोड रूपए से ज्यादा की दौलत का खुलासा हुआ। इनके यहां से 48 लाख रूपए कैश, लाखों रूपए के जेवरात और 70 करोड रूपए से ज्यादा की जमीन के दस्तावेज मिले हैं। लोकायुक्त छापे में मिली बेशुमार संपत्ति के बाद संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. एएन मित्तल को सरकार ने निलंबित कर दिया है। संचालनालय में मितल के कक्ष को भी सील कर दिया गया है।

निलंबन अवधि में मित्तल का मुख्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, भोपाल रहेगा। मित्तल के अलावा जूनियर ऑडिटर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं गणेश प्रसाद किरार को भी निलंबित कर दिया गया है। मित्तल के घर से लाखों की विदेशी मुद्रा भी मिली है। उनके यहां से तीन हजार यूरो, 1080 ऑस्ट्रेलियाई और अमरीकी डॉलर के साथ ही 270 थाई बात (थाईलैंड की मुद्रा) मिली हैं। मित्तल के घर से करीब 80 लाख रूपए के सोने-चांदी के जेवर मिले हैं। उनके यहां से दो किलो 193 ग्राम सोने के जेवर मिले हैं। दस किलो 975 ग्राम चांदी के जेवर मिले हैं। इसमें हीरे के हार के दो सेट भी शामिल हैं। मित्तल के इंडियन ओवसीज बैंक के लॉकर ने भी जेवर उगले। उनके लॉकर से करीब पांच लाख रूपए के जेवर मिले हैं। लोकायुक्त पुलिस को जब दो मकान और एक फ्लैट के दस्तावेज मिले तो किरार ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने यह लोन लेकर खरीदें है। इसके बाद टीम ने लोन के दस्तावेज भी बरामद किए। जिसमें पता चला कि होशंगाबाद रोड पर फ्लैट खरीदने के लिए उन्होंने 6 लाख रूपए और साकेत नगर के मकान के लिए सात लाख रूपए का लोन लिया था।

जब उनसे मकानों की किश्त के संबंध में पूछा गया तो किरार कोई जबाव नहीं दे पाए। मित्तल पर प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) भी शिकंजा कसने जा रहा है। ईडी ने गुरूवार रात को ही लोकायुक्त को पत्र लिखकर मामले से जु़डे दस्तावेज तलब किए हैं। मित्तल के पास विदेशी मुद्रा मिलने के कारण ईडी तत्काल सçRय हुआ है। मित्तल पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट (फेमा) के तहत कार्रवाई होगी। ईडी मित्तल पर मंनी लांड्रिंग एक्ट के तहत भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। मित्तल पर फेमा की धारा-3 के तहत कार्रवाई होगी। इसके अनुसार 90 दिन के भीतर विदेशी मुद्रा जमा नहीं करवाने का कारण पूछा जाएगा। उनसे यह भी पूछा जाएगा कि विदेशी मुद्रा कहां से कैसे मिली। सही जवाब नहीं देने पर तीन से चार गुना जुर्माना किया जा सकता है।
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