चंद्रशेखर हत्याकांड: तीन को उम्रकैद की सजा

By: Team Aapkisaheli | Posted: 00 Aug, 0000

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चंद्रशेखर हत्याकांड: तीन को उम्रकैद की सजा
नई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू युनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चंद्रशेखर की मौत के तीनों अभियुक्तों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। पटना की सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश धीरेंद्र कुमार पांडे ने सीपीआई माले और जेएनयू छात्र संघ के नेता चंद्रशेखर के चर्चित हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए सीवान निवासी धु्रव कुमार जायसवाल, शेख मुन्ना खां और इलियास बारी को आजीवन कारावास और 40-40 हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। बीते 20 मार्च को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 307, 120 बी-34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत सीबीआई की विशेष अदालत ने जायसवाल, खां और बारी को दोषी करार दिया था। राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाने वाले चंद्रशेखर की 31 मार्च 1997 को सीवान शहर में जेपी चौक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में घायल दो अन्य लोगों श्यामनारायण यादव और भुट्टी मियां ने भी दम तो़ड दिया था। राज्य के इस चर्चित हत्याकांड की बाद में बिहार सरकार ने सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश की थी। हत्याकांड के सिलसिले में शहाबुद्दीन का नाम प्रमुखता से सुर्खियों में आया था। इस कांड में आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन जमानत पर हैं। छात्र संघ और सीपीआई माले के जुझारू नेता चंद्रशेखर 31 मार्च 1997 को रैली के सिलसिले में प्रचार कर रहे थे, तभी अंधाधुंध गोलीबारी कर जेपी चौराहे के पास उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सीपीई माले नेता रमेशचंद्र कुशवाहा के बयान पर सीवान थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 30 मई 1998 को आरोपपत्र दाखिल किया गया था। सीबीआई ने इस कांड में 20 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने 15 गवाहों को पेश किया। राज्य सरकार ने चंद्रशेखर हत्याकांड के मामले में 28 जुलाई 1997 को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद भारत सरकार ने 31 जुलाई को 1997 को मामले को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया था। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण की गई इस हत्या में छह आरोपी थे। अदालत ने तीन लोगों को सजा सुनाई। सीबीआई जज धीरेंद्र कुमार पांडे की अदालत में ही एक अन्य आरोपी रूस्तम खां के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। शहाबुद्दीन अभी जमानत पर हैं, जबकि छठा आरोपी रियाजुद्दीन फरार है।
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