लालू प्रसाद ने बगैर इजाजत गढ़वा में लैंड किया था हेलीकॉप्टर, अदालत ने छह हजार का जुर्माना लगाया
By: Team Aapkisaheli | Posted: 08 Jun, 2022
रांची । चुनाव प्रचार के दौरान गढ़वा टाउन हॉल मैदान में बगैर इजाजत के
हेलीकॉप्टर लैंड कराने के मामले में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय
अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर पलामू जिला एमपी एमएलए कोर्ट ने छह हजार रुपए
का जुर्माना लगाया है। अदालत ने बुधवार सुबह इस मामले में सुनवाई करते हुए
जुर्माने के बाद उन्हें बरी कर दिया। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव
बुधवार सुबह 8:30 बजे एमपी एमएलए कोर्ट के स्पेशल ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट
सतीश कुमार मुंडा की अदालत में पेश हुए। करीब 28 मिनट तक वे कोर्ट में
उपस्थित रहे।
बताते चलें कि वर्ष 2009 में आदर्श आचार संहिता
उल्लंघन के मामले में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ गढ़वा में मामला दर्ज
कराया गया था। गढ़वा के टाउन हॉल में चुनावी सभा के दौरान उन्होंने बिना
इजाजत हेलकॉप्टर को लैंड कर दिया था, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया था।
इस
मामले में पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से दलील
दी गई थी कि पायलट रास्ता भटक गया था और इस वजह से हेलीकॉप्टर गलत जगह पर
लैंड हुआ था। अदालत ने इस दलील को अस्वीकार करते हुए उन्हें आदर्श आचार
संहिता के उल्लंघन का दोषी माना। बुधवार को लालू प्रसाद यादव ने अदालत में
इस मामले को लेकर खेद जताया। लालू प्रसाद यादव के वकील पप्पू सिंह ने बताया
कि बुधवार को अदालत ने उन पर छह हजार रुपए का जुर्माना लगाने के बाद इस
केस को खत्म कर दिया है।
--आईएएनएस
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