आईसीजे के फैसले से भारत खुश, पाक ने नकारा, कहा-पेश करेंगे ठोस सबूत

By: Team Aapkisaheli | Posted: 18 May, 2017

आईसीजे के फैसले से भारत खुश, पाक ने नकारा, कहा-पेश करेंगे ठोस सबूत
हेग। इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी जीत मिली है। आईसीजे ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा दी गई फांसी की सजा पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने साथ ही जाधव को राजयनिक पहुंच उपलब्ध करने का भी आदेश दिया। आईसीजे ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान को सलाह दी कि उसे जाधव तक भारत की राजनयिक पहुंच की मांग माननी चाहिए क्योंकि यह विएना संधि के दायरे में आता है।

दूसरी ओर, आईसीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तान ने कहा कि आईसीजे का फैसला मानने योग्य नहीं है। साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि अगली सुनवाई के दौरान हम कुलभूषण यादव के खिलाफ ठोक सबूत कोर्ट के सामने पेश करेंगे। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आईसीजे ऐसे फैसले 3 बार दे चुका है, राष्ट्रहित में यह फैसला मंजूर नहीं है। पाक ने आरोप लगाया है ािक कुलभूषण जाधव केस को मानवता का ऐंगल देकर भारत दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार क्षेत्र को नहीं मानते।

पाक विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान आईसीजे में कुलभूषण जाधव के खिलाफ ठोस सबूत पेश करेगा। वहीं, भारत ने आईसीजे के फैसले पर खुशी जताई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने गुरुवार को कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की सराहना की और कहा कि भारत जाधव को बचाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगा। आईसीजे का फैसला आने के बाद सुषमा ने ट्वीट किया, मैं देश को आश्वस्त करना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कुलभूषण जाधव को बचाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे।

सुषमा ने ट्वीट किया, आईसीजे का आदेश जाधव के परिवार वालों और भारतीय नागरिकों के लिए राहत की तरह आया है। उन्होंने अगले ट्वीट में कहा, हम आईसीजे के समक्ष भारत का पक्ष प्रभावी तरीके से रखने के लिए हरीश साल्वे के आभारी हैं। आईसीजे ने गुरुवार को मामले पर फैसले सुनाते हुए पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा कथित जासूसी के मामले में भारतीय नागरिक जाधव के खिलाफ सुनाई गई मौत की सजा पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है।

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