गिरफ्तारी से बचे निर्मल बाबा, हाईकोर्ट से मिली राहत

By: Team Aapkisaheli | Posted: 05 Jun, 2012

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गिरफ्तारी से बचे निर्मल बाबा, हाईकोर्ट से मिली राहत
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने मंगलवार को निर्मल बाबा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी [सीजेएम] लखनऊ के आदेश पर गोमतीनगर थाने में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ निर्मल बाबा उर्फ निर्मलजीत सिंह नरूला ने सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

गोमतीनगर थाने में बाबा के खिलाफ यह प्राथमिकी भारतीय पुलिस सेवा [आईपीएस] अधिकारी अमिताभ ठाकुर के बच्चों तान्या और आदित्य के प्रार्थनापत्र के आधार पर दर्ज की गई थी। अब निर्मल बाबा की ओर से लखनऊ खंडपीठ में दायर याचिका में कहा गया है कि वे एक प्रख्यात धार्मिक व्यक्ति हैं और इस मामले में पूर्णतया निर्दोष हैं। उन्होंने सीजेएम के आदेश को गलत बताते हुए इस प्राथमिकी को निरस्त करने और इस दौरान गिरफ्तारी रोकने की मांग की है।

उन्होंने कहा कि 16 मई को इस मामले के विवेचक राजेश कुमार सिंह ने उन्हें 24 मई तक अपना बयान दर्ज कराने को नोटिस भेजा था।
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