आपत्तिजनक सामग्री मामला : गूगल और यू-ट्यूब को राहत

By: Team Aapkisaheli | Posted: 13 Apr, 2012

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आपत्तिजनक सामग्री मामला : गूगल और यू-ट्यूब को राहत
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने गुरूवार को वेबसाइट गूगल और यू-ट्यूब को आपत्तिजनक सामग्री मामले में राहत मिल गई है। अदालत ने दोनों वेबसाइटों को उस सूची से हटाने की अनुमति दे दी है जिनके खिलाफ कानूनी कारवाई की मांग गई है। कथित रूप से आपत्तिजनक सामग्री डाले वाली वेबसाइट पर कानूनी कारवाई की मांग गई है। प्रशासनिक दीवानी न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने याचिकाकर्ता मुफ्ती एजाज अरशद कासमी के वकील संतोश पांडे की दलील सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। पांडे ने अदालत को बताया कि उनके द्वारा सौंपी गई सूचनी से अपने नाम हटाने की दोनों कंपनियों की याचिका पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। गूगल इंडिया और यू-ट्यूब ने अदालत को बताया कि ये सॉफ्टवेयर आधारित कंपनियां है और अपनी वेबसाइटों पर सामग्री डालने में उनकी कोई भूमिका नहीं है।
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