कोयला घोटाला मामला:पूर्व कोल सेक्रेटरी को 2 साल की सजा

By: Team Aapkisaheli | Posted: 22 May, 2017

कोयला घोटाला मामला:पूर्व कोल सेक्रेटरी को 2 साल की सजा
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी की एक विशेष अदालत ने सोमवार को कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव एच.सी.गुप्ता तथा अन्य पूर्व अधिकारियों को कोयला घोटाला मामले में दो साल जेल की सजा सुनाई। दोषियों को कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड (केएसएसपीएल) से संबंधित मामले में यह सजा सुनाई गई।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के विशेष न्यायाधीश भरत पारासर ने मध्य प्रदेश के थेसोगोरा बी/रूद्रपुरी कोयला ब्लॉक को गैर कानूनी तरीके से कमल स्पॉन्ज स्टील एंड पॉवर लिमिटेड को आवंटित करने को लेकर कोयला मंत्रालय के पूर्व सचिव गुप्ता तथा मंत्रालय के अधिकारियों के.एस.क्रोफा तथा के.सी.सामरिया को दो साल जेल की सजा सुनाई।

अदालत ने इसके अलावा तीनों आरोपियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही अदालत ने इस मामले में दोषी निजी क्षेत्र की कंपनी कमल स्पॉन्ज स्टील ऐंड पावर लिमिटेड पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक पवन कुमार अहलूवालिया को अदालत ने 3 साल की जेल की सजा सुनाई है।

अहलूवालिया को 30 लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों आरोपियों को जमानत दे दी गई जिससे वे हाई कोर्ट में अपील कर सकें। पूर्व कोयला सचिव और दो अन्य वरिष्ठ सेवारत अधिकारियों को इससे पहले अदालत ने मध्य प्रदेश में थेसगोरा-बी रुद्रपुरी कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितता का दोषी ठहराया था।

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