ब्रिटेन में घरेलू हिंसा पीडित प्रवासी чस्त्रयों की मदद को बदले नियम
By: Team Aapkisaheli | Posted: 00 Aug, 0000
लंदन। ब्रिटेन ने घरेलू हिंसा से पीडित भारतीय तथा अन्य गैर यूरोपीय संघ के देशों की प्रवासी महिलाओं की सहायता के लिए आव्रजन नियमों में बदलाव किया है।
इन बदलावों से पीडित महिलाओं को दुर्व्यवहार से बचने के लिए सार्वजनिक कोष से सहायता मिल सकेगी। ब्रिटेन के गृह विभाग ने घोषणा की है कि पीडित महिलाओं की मदद के ध्येय से बनाई गई इस योजना से उन विदेशी महिलाओं को मदद मिलेगी जो घरेलू हिंसा की शिकार बनती हैं।
आव्रजन मंत्री डेमियन ग्रीन की ओर से इस योजना की घोषणा किये जाने से पहले चलाई गई एक पायलट परियोजना के तहत 1522 पीडिताओं को सहायता दी गई।