दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार और एयर इंडिया को नोटिस

By: Team Aapkisaheli | Posted: 13 Jun, 2012

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दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार और एयर इंडिया को नोटिस
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और एयर इंडिया प्रबंधन को नोटिस भेजकर हडताली पायलटों की याचिका पर जवाब मांगा है। पायलटों ने आरोप लगाया कि उनकी तनख्वाह और अन्य आवश्यक लाभ नहीं दिए गए हैं। न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने कहा कि प्रतिवादियों (केंद्र और एयर इंडिया) को नोटिस जारी किया जाए। एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल किया जाए। अदालत कैप्टन सुमीर सैनी एवं उनके सहकर्मी पायलटों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें उनके बकाया वेतन एवं अन्य भत्तों के भुगतान कराने का अनुरोध किया था। पायलटों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पिंकी आनंद ने कहा कि करीब 450 पायलटों का वेतन बकाया है। इस याचिका का पायलटों के आंदोलन से कोई लेना..देना नहीं है। उन्होंने कहा कि पायलटों को किश्तों का भुगतान करना है और उनके कामों में भी विलंब हो रहा है। पिंकी आनंद न्यायमूर्ति गर्ग की इस टिप्पणी का जवाब दे रही थीं कि जब वे हडताल पर हैं तो उनकी याचिका पर कैसे विचार किया जाए। पिंकी आनंद ने कहा कि सात मई को हडताल पर जाने वाले पायलटों को हडताल से पहले का वेतन नहीं मिला है। अदालत इस मामले में अब 10 जुलाई को आगे विचार करेगा।
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