32 साल बाद मिस्त्र से आपातकाल कानून विदा

By: Team Aapkisaheli | Posted: 01 Jun, 2012

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32 साल बाद मिस्त्र से आपातकाल कानून विदा
काहिरा। राष्ट्रपति पद के लिए पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के कुछ ही दिन बाद मिस्त्र ने तीन दशक पुराने आपातकाल कानून को विदा कर दिया। सत्तारूढ सैन्य परिषद ने साफ साफ कहा है कि वह इस कानून को आगे नहीं बढाएगी।

पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की 1981 में हत्या के बाद मिस्त्र में आपातकाल कानून लागू किया गया था और तब से देश इसके साये में ही रहा। इस कानून को बीती रात तक विस्तार देने की चर्चा थी लेकिन सत्तारूढ सैन्य परिषद ने बृहस्पतिवार को कहा कि इसे विस्तार नहीं दिया जाएगा।

सेना ने कहा कि वह आपातकाल समाप्त किए जाने और संवैधानिक घोषणा के मद्देनजर, अपने राष्ट्रीय एवं ऎतिहासिक दायित्वों का निर्वाह जारी रखेगी। एक बयान में सशस्त्र बलों की सर्वोच्च परिषद (एससीएएफ) ने कहा है कि जब तक परिवर्तनकारी दौर समाप्त नहीं होता, वह जिम्मेदारी संभालती रहेगी और अपने देश तथा अपने नागरिकों की रक्षा करती रहेगी। इस साल, 23 जनवरी को फील्ड मार्शल हुसैन तंतावी ने आपातकाल कानून हटाने का फैसला किया था लेकिन फिर उन्होंने इसे यह कह कर रहने दिया कि इस कानून को "ठगी" के मामलों में लागू किया जा सकता है।

इस कानून के तहत "ठगी" को किस तरह परिभाषित किया जाए, इस बात को लेकर राजनीतिक दलों और कानूनी विशेषज्ञों के बीच विवाद उठ खडा हुआ था। महत्वपूर्ण बात है कि 30 साल से कम उम्र की, मिस्त्र की आधी आबादी का अब तक का जीवन इस कानून के साये में बीता है।
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