चिश्ती को मिली पाक जाने की इजाजत

By: Team Aapkisaheli | Posted: 10 May, 2012

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चिश्ती को मिली पाक जाने की इजाजत
नई दिल्ली। गत माह राजस्थान की अजमेर जेल से रिहा हुए पाकिस्तानी वैज्ञानिक डॉक्टर खलील चिश्ती को सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल बाद कडी शर्तो और हिदायतों की पालन करते हुए पाकिस्तान जाने की अनुमति प्रदान कर दी है। गौरतलब है कि खलील चिश्ती 1992 से हत्या के आरोप में अजमेर जेल में बंद थे।

यह मामला तब चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कडेय काटजू ने चिश्ती को क्षमादान देने के लिए राष्ट्रपति को पत्र लिखा था। काटजू ने मानवीय आधार पर उन्हें क्षमादान की सिफारिश की थी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान नागरिक डॉक्टर खलील चिश्ती को अपने वतन जाने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर उन्हें पाकिस्तान जाने की इजाजत दी है। हालांकि कोर्ट ने इसके लिए कई शर्ते भी रखी है। कोर्ट ने चिश्ती को 1 नवंबर 2012 तक भारत आने, पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग में पांच लाख रूपए जमा कराने, कराची में भारतीय वाणिज्य दूतावास में अपना पासपोर्ट जमा कराने और अपने परिवार के साथ रहने को कहा है।

कोर्ट के फैसले के बाद चिश्ती बहुत खुश नजर आए। चिश्ती ने कहा कि कोर्ट के फैसले से उन्हें बहुत बडी राहत मिली है। चिश्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पाकिस्तान जाने की इजाजत मांगी थी। इस पर कोर्ट ने उन्हें अगल से याचिका दाखिल करने को कहा था। कोर्ट ने केन्द्र सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा था। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चिश्ती को जमानत दे दी थी। चिश्ती को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा हुई थी। वह अजमेर की केन्द्रीय जेल में 20 साल की सजा भी काट चुके हैं। हाल ही में जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भारत दौरे पर आए थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समक्ष चिश्ती का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने चिश्ती को जमानत दी थी।
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