1 जुलाई से 14 सेवाएं और भी कर दायरे से बाहर

By: Team Aapkisaheli | Posted: 21 Jun, 2012

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1 जुलाई से 14 सेवाएं और भी कर दायरे से बाहर
नई दिल्ली। अब दस लाख रूपये तक की आमदनी वाले वकीलों, मेट्रो परियोजनाओं के विनिर्माण से जुडी कंपनियों, कानूनी कंपनियों और सार्वजनिक सेवा देने वाली कंपनियों को पहले 12 प्रतिशत सेवा कर चुकाना होता था। लेकिन अब सरकार ने घोषणा की है कि अब अन्य सेवाओं में सेवा कर देने में 14 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

इन सेवाओं को अलग सूची में तैयार कर 1 जुलाई से प्रभावित किया जाएगा। 14 और सेवाओं क ो शामिल करने से नकारात्मक सूची मे सेवाओं को शामिल करने से नकारात्मक सूची में सेवाओं की कुल संख्या बढकर 38 हो जाएगी। इस सूची में शामिल न की जाने वाली सभी सेवाओं पर कर लगेगा। 107 पृष्ठों की किताब टेक्सेशन ऑफ सर्विस एन एजुकेशन गाइड जारी करते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि सेवा कर के आधार में बढोतरी से केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी के लिए चालू वित्त वर्ष के संग्रहण लक्ष्य 1.24 लाख करोड रूपये को पार करना संभव हो सकेगा।

सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में सेवा कर के रूप में 97,000 करोड रूपये की आमदनी हुई थी। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार ने सेवा कर की दर को 2 फीसदी बढाकर 12 फीसदी कर दिया है। गाइड के मुताबिक कर भुगतान से छूट प्राप्त करने वाली 14 सेवाओं में पुस्तकों को उधार देना, प्रकाशन या सार्वजनिक पुस्तकालयों की ज्ञान बढाने वाली सामग्री आदि शामिल हैं।
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